Hardoi News: आठ साल की मासूम से चार साल पहले हुए दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज मोहम्मद नसीम (कोर्ट संख्या 14, पॉक्सो कोर्ट) ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर दोषी को 10 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माने की रकम को बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
घटना टड़ियावा थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां 31 मार्च 2020 को एक व्यक्ति ने अपनी आठ वर्षीय बहन के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उसी दिन शाम करीब पांच बजे गांव का रीपक उर्फ अच्छू बच्ची को बहला-फुसलाकर गांव के पश्चिमी हिस्से में बबूल और जंगल जलेबी के पेड़ों के पास ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
मासूम ने घर पहुंचकर घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद तहरीर के आधार पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
घटना के समय आरोपी बाल अपचारी था और उसकी उम्र 16 वर्ष से ऊपर घोषित की गई थी। इसीलिए किशोर न्याय बोर्ड ने मामला पॉक्सो कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। अभियोजन पक्ष से छह गवाहों को पेश किया गया। अपर जिला जज ने मामले की सुनवाई पूरी कर 10 साल की सजा और जुर्माने का फैसला सुनाया।
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