Hardoi News: कृषि भूमि आवंटन में अनियमितताओं के मामले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। सदर तहसील के राजस्व निरीक्षक और लेखपाल को 71 अपात्र व्यक्तियों को कृषि भूमि आवंटित करने का दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है। इस प्रकरण में तत्कालीन एसडीएम और तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को संस्तुति भेजी गई है, जबकि नायब तहसीलदार के खिलाफ राजस्व परिषद को पत्र लिखा गया है।
ग्राम पंचायत फरीदापुर और इसके राजस्व गांवों में 71 अपात्र व्यक्तियों को करीब 150 बीघा कृषि भूमि आवंटित की गई थी। इन अपात्र व्यक्तियों के पास पहले से ही भूमि थी, जबकि गांव के भूमिहीनों को इस आवंटन से वंचित कर दिया गया था। यह प्रक्रिया 2022 में शुरू हुई और मई 2023 में स्वीकृति प्राप्त हुई थी।
डीएम ने किया था प्रस्ताव खारिज
जिलाधिकारी (डीएम) ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इसके बाद दोषी पाए गए राजस्व निरीक्षक राजकुमार और लेखपाल सोमेश शुक्ला को डीएम ने निलंबित कर दिया है। साथ ही, तत्कालीन एसडीएम स्वाति शुक्ला और तहसीलदार डॉ. प्रतीत त्रिपाठी के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को संस्तुति भेजी गई है। नायब तहसीलदार आभा चौधरी के निलंबन और विभागीय कार्रवाई के लिए राजस्व परिषद को पत्र भेजा गया है।
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