Hardoi News: दहेज हत्या के एक मामले में पति और ससुर को अदालत ने दोषी करार दिया है। अपर जिला जज श्रद्धा तिवारी ने पति दयाराम को दस साल और ससुर शिवकुमार को सात साल की सजा सुनाई है, साथ ही 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला उन्नाव जिले के आसीवन थाना क्षेत्र के नई बस्ती गांव का है, जहां हरी ने 29 सितंबर 2018 को अपनी बेटी सुनीता की हत्या के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हरी ने बताया कि उसने अपनी बेटी सुनीता की शादी 11 मई 2014 को कासिमपुर थाना क्षेत्र के कोड़री गांव निवासी दयाराम से की थी।
शादी के बाद से ही दयाराम, उसके पिता शिवकुमार, चचिया सास फूला और चचिया ससुर श्रीराम ने दहेज की मांग करना शुरू कर दिया था। जब मांग पूरी नहीं हुई, तो सुनीता को प्रताड़ित किया जाने लगा।
28 सितंबर 2018 को आरोपियों ने मिलकर सुनीता को जहर खिलाकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान फूला और श्रीराम की मौत हो गई। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में छह गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलों और पत्रावली में उपलब्ध सबूतों के आधार पर अदालत ने पति और ससुर को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
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