होमहरदोईHardoi News: सात वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के अभियुक्त को उम्रकैद

Hardoi News: सात वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के अभियुक्त को उम्रकैद

हरदोई। सात वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और एक लाख 55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को तीन वर्ष तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पिहानी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि 12 जून 2019 की रात 8 बजे उसकी सात वर्षीय बेटी गांव के ही पप्पू के बेटे के तिलक में शामिल होने गई थी। जहां पर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अंदा इब्राहिमपुर निवासी छोटक्केे ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया।

घर लौटने पर बेटी ने मां को आपबीती बताई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

विवेचना के बाद न्यायालय में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज दीपक यादव ने मुकदमे में छोटक्के को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और एक लाख पचपन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

अर्थदंड अदा न करने की दशा में तीन वर्ष तीन माह का अतिरिक्त कारावास उसे भुगतना होगा। जज ने यह भी फैसला सुनाया कि अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।

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