Hardoi News: हरदोई जिले के बिलग्राम क्षेत्र में 4 साल पहले हुए एक गंभीर अपराध में अदालत ने दोषी को कठोर सजा सुनाई है। एक 13 वर्षीय किशोर के साथ कुकर्म के मामले में दोषी शिवनंदन रैदास को आजीवन सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। न्यायालय ने पीड़ित को यह राशि अदा करने के साथ-साथ राज्य सरकार को भी 50 हजार रुपए अतिरिक्त क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।
विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार शुक्ला के अनुसार, यह मामला 15 सितंबर 2020 का है, जब बिलग्राम थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके 13 वर्षीय पुत्र को गांव के ही शिवनंदन रैदास ने रुपए का लालच देकर मक्के के खेत में ले जाकर कुकर्म किया। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की।
मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 15 श्रद्धा तिवारी ने शिवनंदन रैदास को दोषी ठहराते हुए पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 377 के तहत भी शिवनंदन को दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि राज्य सरकार पीड़ित को 50 हजार रुपए की अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दे, जो पोक्सो एक्ट के तहत उपलब्ध योजना के अंतर्गत दी जाएगी।
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