हरदोई: प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई लाल बहादुर गौंड ने बताया कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेश के अनुक्रम में तथा माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई श्री राज कुमार सिंह के आदेशानुसार 12 नवंबर 2022 को हरदोई में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में दाण्डिक शमनीय मामले, एन आई एक्ट (3 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के मामले जिसमें दुर्घटना सूचना रिपोर्ट तथा राज्य परिवहन मामले भी शामिल हैं, वैवाहिक वाद/परिवार न्यायालय के मामले, श्रम विवाद से संबंधित मामले जिसमें नीति के अनुसार बिना पारिश्रमिक के पुनः नियोजन के मामले जिसमें औद्योगिक श्रमिकों के मजदूरी तथा लाभों के मामले, भूमि अधिकरण मामलों तथा औद्योगिक बोर्ड ओ0एन0जी0सी रेलवे से संबंधित भूमि अधिग्रहण से संबंधित वाद निस्तारित कराए जाएंगे।
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साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी न्यायालय से संबंधित वाद जिसमें किराएदारी, बैंक बसूली, इजमेंट राइटवाद से संबंधित वर्ण वसूली ट्रिब्यूनल के बाद, राजस्व वाद, मनरेगा, विद्युत पानी व बिल से संबंधित वाद व विद्युत चोरी, सेल्स टैक्स इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू से संबंधित व अन्य कमर्शियल से संबंधित टैक्स, सर्विस मैटर से संबंधित वाद, वन अधिनियम से संबंधित मामले, कैंटोनमेंट बोर्ड से संबंधित मामले, रेलवे क्लेम से संबंधित मामले, आपदा क्षतिपूर्ति से मामले, अपील दांडिक, सिविल एवं प्रकीर्ण वाद मूल वाद याचिकाएं मोटर दुर्घटना दावा अपील, अन्य सभी अच्छादित मामले जो आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराए जाएंगे।
सचिव ने कहा कि इस संबंध में यदि कोई पक्षकार अपना मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कराना चाहता है तो वह संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद निस्तारित करा सकते है।
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