हरदोई। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने प्रतिबंधित गोमांस ढोने में प्रयुक्त पिकअप को जब्त करने का आदेश दिया है। साथ ही पिकअप को नीलाम कराया जाएगा और इससे प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा कराई जाएगी।
जिलाधिकारी एमपी सिंह ने अपने न्यायालय आदेश में 14 मई 2022 को कोतवाली संडीला में दर्ज उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के मुकदमा में पुलिस अधीक्षक की ओर से दी गई रिपोर्ट पर पारित किया है। उन्होंने उन्नाव के थाना बांगरमऊ ग्रामीण क्षेत्र के नसीमगंज निवासी मोहम्मद आसिफ की पिकअप को जब्त करने के आदेश दिए हैं।
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पुलिस ने रिपोर्ट में कहा है कि पिकअप से संडीला पुलिस ने कल्लू शेख के यहां से गोमांस के साथ कब्जे में लिया था। सहायक अभियोजन अधिकारी ने पिकअप को जब्त किए जाने की रिपोर्ट दी है।
उन्होंने सरकार के पक्ष में गोमांस ढोने में प्रयुक्त पिकअप जब्त करते हुए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को इसके मूल्यांकन की जिम्मेदारी सौंपी है। मूल्यांकन के साथ ही संडीला एसडीएम के पर्यवेक्षण में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी व कोतवाली संडीला के प्रभारी निरीक्षक को वाहन नीलाम कराने के आदेश दिए हैं।
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