Hardoi News: आज रसखान प्रेक्षागृह में जनगणना कार्य निदेशालय के अधिकारियों द्वारा पंचायत सचिवों के लिए जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन पीडी पीपी त्रिपाठी और अन्य अधिकारियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।
प्रशिक्षण सत्र में सहायक निदेशक कुमार सत्यम ने सीआरएस के संशोधित पोर्टल की सम्पूर्ण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जन्म या मृत्यु की घटना के 21 दिन के भीतर आवेदन करने पर किसी भी प्रकार का विलम्ब शुल्क नहीं लिया जाएगा।
यदि आवेदन 31वें दिन से लेकर 1 साल के भीतर किया जाता है, तो आवेदन स्थानीय रजिस्ट्रार के पोर्टल से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी और शहरी क्षेत्रों के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पोर्टल पर अग्रसारित होगा। वहां से अप्रूवल मिलने के बाद ही स्थानीय रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। 1 वर्ष से अधिक पुरानी घटना के लिए उपजिलाधिकारी के आदेश की आवश्यकता होगी।
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सहायक निदेशक पुष्पा यादव ने बताया कि संशोधित पोर्टल पर सूचना और डेटा की जानकारी भरना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें मृतक की शिक्षा, व्यवसाय आदि की जानकारी भी भरी जाएगी।
पीडी पीपी त्रिपाठी ने पंचायत सचिवों को निर्देश दिया कि वे जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने में लोगों की सहायता करें और यह सुनिश्चित करें कि घटना के 21 दिन के भीतर प्रमाण पत्र जारी हो, ताकि लोगों को लम्बी प्रक्रिया का सामना न करना पड़े।
इस अवसर पर जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी राम प्रकाश, जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
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