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आजम खान नफरती भाषण मामले में दोषी करार, रामपुर कोर्ट ने 2 साल की सुनाई सजा

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रामपुर: समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता आजम खान को नफरती भाषण (हेट स्पीच) मामले में रामपुर कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आजम खान को दो साल की कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सजा के प्रश्न पर आजम खां के अधिवक्ता और अभियोजन का पक्ष सुना गया।

आजम खान पर आरोप था कि 18 अप्रेल 2019 को धमारा गांव में जनसभा के दौरान उन्होंनेआरोप है कि आजम ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, तत्कालीन रामपुर जिला चुनाव अधिकारी और चुनाव आयोग को निशाना बनाते हुए भड़काऊ भाषण दिया था। जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। उसके बाद एडीओ सहकारिता अनिल चौहान ने शहजादनगर में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और सुनवाई के बाद शनिवार को आजम खां को नफरती भाषण (हेट स्पीच) मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आजम खां को दो साल की कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

हालांकि ऊपरी अदालत में याचिका को लेकर आजम खां जमानत मिल गई है। कोर्ट से बाहर आने के बाद आजम खां ने कहा क्यों परेशान हो, सजा हो गई अब क्या परेशानी है।

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