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वाहन से पुरानी नम्बर प्लेट तुरंत हटाकर HSRP प्लेट लगाये नही तो देना होगा 5000 रुपये का जुर्माना

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लखीमपुर: सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाया जाना अनिवार्य है। बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहन चलाने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई हो सकती है। परिवहन विभाग ने जल्द ही ऐसे वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाया जा सकता हैं। परिवहन विभाग ने HSRP की बुकिंग के लिए एडवाइजरी जारी की गई है।

लखीमपुर खीरी के एआरटीओ आलोक कुमार सिंह ने बताया कि बुकिंग के लिए एसआईएएम की वेबसाइट ही अधिकृत है। अन्य किसी स्रोत का चयन बिलकुल न करें। एआरटीओ ने बताया कि परिवहन विभाग की वेबसाइट यूपी ट्रांसपोर्ट पर भी HSRP को बुक करने के लिए लिंक उपलब्ध नहीं है। 

समाधान न होने की दशा में ईमेल [email protected] पर संपर्क करें। उन्होंने बताया कि यह एडवाइजरी इसलिए जारी की गई है कि सभी लोग जल्द से जल्द अपने वाहन की एचएसआरपी बुक करा लें, जिसकी रसीद दिखाकर जुर्माने की कार्रवाई से बच सकते हैं।

एआरटीओ ने बताया कि पहली बार वाहन बिना HSRP के पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगेगा। इसके बाद दोबारा पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

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