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माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को 10 साल की हुई जेल, 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा, जाने किस केस में हुयी सज़ा

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माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में MP-MLA कोर्ट ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है. साथ ही मुख्तार अंसारी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, मुख्तार अंसारी के सहयोगी सोनू यादव को भी 5 साल की सजा सुनाई गई है. सोनू यादव पर भी कोर्ट ने 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

वहीं मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत ने कहा है कि ये केस मेंटेनेबल नहीं है, हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे और पूरी उम्मीद है कि हमें वहां से न्याय मिलेगा. 

आपको बता दें की MP-MLA कोर्ट के जज अरविंद मिश्र की अदालत ने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में कल ही दोषी करार दे दिया था. आज अदालत ने सजा सुनाई है. सजा मिलने के बाद  मुख्तार मायूस नजर आया उसने कहा कि हुजूर इस मामले से मेरा कोई सरोकार नहीं है, मैं तो 2005 से जेल में बंद हूं. 

माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को इस केस में हुई सजा

आपको बता दें 19 अप्रैल 2009 को हुए कपिल देव सिंह हत्याकांड और 24 नवंबर 2009 को मीर हसन अटैक केस में मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था. इन दोनों कांड के मुख्य केस में मुख्तार अंसारी को कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया था.

पुलिस ने इन दोनों ही मामले में मुख्तार अंसारी को धारा 120 B यानी साजिश रचने का आरोपी बनाया था, लेकिन पुलिस उस साजिश में शामिल होने की बात को साबित नहीं कर पाई थी. इसकी वजह से दोनों ही मूल केस में कोर्ट ने बरी कर दिया था. लेकिन, अब गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है. साथ ही सजा भी सुनाई है. 

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