उत्तर प्रदेश: मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रोग्राम से जुड़े सभी बूथ लेवल अधिकारियों से लेकर जिला निर्वाचन अधिकारियों के ट्रांसफर पर 5 जनवरी 2024 तक रोक लगा दी गयी है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम 27 अक्तूबर से शुरू हो जायेगा।
अति आवश्यक परिस्थिति में ही निर्वाचन आयोग की मंजूरी लेकर ही ट्रांसफर किए जा सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों का ट्रांसफर 5 जनवरी 2023 तक निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।
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27 अक्तूबर दिन शुक्रवार से शुरू हो रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकेंगे। 4, 5, 25, 26 नवंबर और 2 व 3 दिसंबर को नाम दर्ज कराने के लिए विशेष अभियान संचालित किया जाएगा।
इन फार्मों को भरकर करना होगा आवेदन-
- फार्म 6- मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए.
- फार्म 7- मतदाता सूची में नाम पर आपत्ति करने या नाम कटवाने के लिए.
- फार्म-8- मतदाता सूची में निवास परिवर्तन, मतदाता सूची में संशोधन, मतदाता फोटो पहचान पत्र में बदलाव और दिव्यांग मतदाताओं को चिह्नित करने के लिए.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया है कि 27 अक्तूबर से 9 दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए आवेदन किया जा सकेगा। 26 दिसंबर 2023 तक मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी को किया जाएगा।