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फर्जीवाड़ा: कोर्ट के आदेश पर तहसीलदार और बैक मैनेजर समेत 5 पर मुकदमा दर्ज, जाने क्या है मामला ?

हरदोई/HDI Bharat: जिले में ऋण देने के मामले में फर्जीवाड़ा का एक मामला सामने आया है। फर्जी बैंक खाता खोल कर ऋण पास करने के बाद 15.50 लाख रुपये की आरसी जारी कर दी गई।

सीजेएम कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तत्कालीन बैंक मैनेजर, तहसीलदार और कोषाधिकारी समेत पांच लोगों के खिलाफ फर्जीवाड़ा का मामला दर्ज किया है।

थाना हरपालपुर के कैखाई रहने वाले रामबली ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि उसके नाम से एक बैंक शाखा में फर्जीवाड़ा करते हुए फर्जी खाता खोला गया। उसके बाद इस पर 5,36,083 रुपये का ऋण पास कर दिया गया। जिसकी उसको कोई जानकारी नहीं थी।

उसके बाद तहसीलदार सवायजपुर ने उसके नाम से 15.50 लाख की आरसी जारी की। रामबली का कहना है कि आरसी जारी होने के बाद जब उसे इस फर्जीवाड़ा के बारे में पता चला तो उसने अपनी बात कहने के लिए काफी दौड़-भाग की, लेकिन उसकी कहीं भी नहीं सुनी गई।

इसके बाद कोतवाली शहर पुलिस ने सीजेएम कोर्ट के आदेश पर तहसीलदार सवायजपुर नारायण सिंह, एक बैंक शाखा रेलवे गंज के मैनेजर, सुरसा थाने के मरसा निवासी , कोषाधिकारी व एक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। कोतवाल संजय पांडेय ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज हुई है। मामले की जांच चल रही है।

Pradeep Pal
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प्रदीप पाल, पिछले छह सालों से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. इस दौरान इन्होंने अलग-अलग कई न्यूज़ पोर्टल्स पर काम किया. मूल रूप से हरदोई के रहने वाले हैं. बिजनेस के साथ ही राजनीति, शिक्षा, मनोरंजन, लाइफस्टाइल और सरकारी योजनाओं की खबरों में ख़ास रूचि है.
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