हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश अबुल कैश ने एक फैसले में एक बालिका को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण करने के बाद से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को जूर्म साबित होने पर 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है।
जज ने आरोपी पर ₹55000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना कि यह धनराशि जमा होने पर उसकी 80 फीसदी की धनराशि पीड़िता को दिलाए जाने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि थाना सांडी क्षेत्र के नया गांव निवासी उपदेश ने 10 अक्टूबर 2015 की शाम बालिका को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले की रिपोर्ट बालिका के पिता ने दर्ज कराई थी ।
सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर दोनों पक्षों की दलील को सुनकर आरोपित पर दुष्कर्म का जुर्म साबित पाया और उसे 10 साल की कड़ी कैद व 55000 जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई ।जुर्माना की धनराशि अदा होने पर 80 फीसदी की धनराशि पीड़िता को दिलाए जाने का आदेश दिया है।
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