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Hardoi :खंड विकास अधिकारी (BDO) पर लगा 25 हजार का जुर्माना, जाने क्या है वजह?

हरदोई। राज्य सूचना आयुक्त ने समय पर सूचना नहीं देने पर खंड विकास अधिकारी (BDO) टड़ियावां पर 25 हजार रुपये के जुर्माना लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार यह धनराशि BDO के वेतन से वसूली जाएगी।

टड़ियावां क्षेत्र के गांव आशा निवासी राम शरण गुप्ता ने राज्य सूचना आयुक्त को अपील में बताया कि तत्कालीन खड़ विकास अधिकारी से सूचना के आधार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी थी। जिसे BDO ने समय पर सूचना नहीं थी.

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समय पर सूचना न देने पर राम शरण गुप्ता ने कोर्ट में वाद दायर किया था। राज्य सूचना आयुक्त ने दोषी मानते हुए खंड विकास अधिकारी टंडियावा पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि खंड विकास अधिकारी के वेतन से वसूली जाएगी।

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Pradeep Pal
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प्रदीप पाल, पिछले छह सालों से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. इस दौरान इन्होंने अलग-अलग कई न्यूज़ पोर्टल्स पर काम किया. मूल रूप से हरदोई के रहने वाले हैं. बिजनेस के साथ ही राजनीति, शिक्षा, मनोरंजन, लाइफस्टाइल और सरकारी योजनाओं की खबरों में ख़ास रूचि है.
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