हरदोई : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-14 चंद्रविजय श्रीनेत ने डेढ़ साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले दोषी को फांसी की सजा (Sentence to death) सुनाई है और दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।
किसी दोषी को फांसी की सजा (Sentence to death) जिले की पहली सजा है
जुर्माने की आधी रकम बच्ची के परिजनों को देने के आदेश दिए हैं। देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 17 मार्च 2014 की रात परिचित के घर होली मिलने गया गुड्डू उर्फ गब्बू वहां खेल रही डेढ़ साल की बच्ची को उठा लाया था।
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18 मार्च को बच्ची का शव गांव से लगभग एक किलोमीटर दूर तालाब में मिला था। बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने गुड्डू उर्फ गब्बू के विरुद्ध दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला दर्ज किया था। ग्रामीणों ने गुड्डू की पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंदन सिंह ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-14 चंद्रविजय श्रीनेत ने 18 फरवरी को सुनवाई में गुड्डू उर्फ गब्बू को दोषी पाया था।
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सोमवार को आरोपी गुड्डू उर्फ गब्बू को कोर्ट ने फांसी (Sentence to death) और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसला सुनाए जाने के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता रामचंद्र राजपूत सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।
लोगो का कहना था बेटियों के ऐसी घिनौनी हरकत करने पर फांसी की सजा (Sentence to death) ही मिले। हर कोई कोर्ट के फैसले से खुश था।