होमहरदोईHardoi News: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कारावास

Hardoi News: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कारावास

हरदोई: अपर सत्र न्यायाधीश लोकेश नागर ने दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कारावास और 27,000 रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।

बेनीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि छह जुलाई 2006 को उसकी बहन को एक युवक अन्य चार लोगों के साथ मिलकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। उसने बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी।

अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे प्रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि दोषी व अन्य चार सहयोगियों के साथ मिलकर नाबालिग के साथ दो वर्ष तक सामूहिक दुष्कर्म किया था। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोषी को 10 वर्ष कारावास और 27,000 रुपये अर्थ दंड सजा सुनाई।

चार अन्य लोगों पर दोष सिद्ध न होने के कारण उन्हें बरी कर दिया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

spot_img
- Advertisment -

ताज़ा ख़बरें