हरदोई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सुनील कुमार सिंह द्वितीय ने किशोरी से दुष्कर्म के एक दोषी को 20 वर्ष की सजा के साथ ही 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी यदि जुर्माना नहीं जमा करता है तो उसे छह माह की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है। जज ने जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।
दुष्कर्म का मुकदमा २०१४ में दर्ज हुआ था
पाली थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने छह अगस्त 2014 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उसने बताया था कि वह अपनी पत्नी के साथ गोला गोकर्णनाथ दर्शन के लिए गया था। तीन अगस्त 2014 की रात में उसकी बेटी घर में अकेली थी। यह जानकार गांव के धनपाल, विकट व एक अज्ञात व्यक्ति ने घर में घुसकर उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था।
उसने रिपोर्ट में बताया था जब वह लौटकर आया तो उनकी बेटी ने सारा हाल बताया। पुलिस ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करके आरोपी को जेल भेजा था। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने धनपाल व विकट के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। वहीं अभियुक्त विकट का मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है।
अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता कृष्ण गोपाल त्रिपाठी, क्षितिज कुमार दीक्षित ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज ने दुष्कर्म के दोषी धनपाल को 20 साल कारावास और 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आपको बता दें घटना के बाद से दोषी जेल में ही बंद है।
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