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Hardoi News: हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, 22 हजार रुपये का अर्थदंड

Hardoi News: जिले में “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत थाना कछौना पुलिस और अभियोजन विभाग की सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट व 3/25/27 आर्म्स एक्ट और हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और 22 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

घटना 2 सितंबर 2015 की है, जब वादी प्रीतम पुत्र मौजा, निवासी ग्राम महेशन मढिया, थाना कछौना, ने अपने पुत्र और बहू की हत्या के आरोप में रक्षपाल पुत्र शिवकुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

थाना कछौना में मामला पंजीकृत कर अभियोग संख्या 433/15 के तहत धारा 302 भादवि, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट, और 3/25/27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत जांच शुरू की गई। जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

इस मामले में थाना कछौना पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने न्यायालय में सशक्त पैरवी की। अभियोजन विभाग ने भी मामले की पूरी गहनता से सुनवाई सुनिश्चित की।

17 जनवरी 2025 को एससी/एसटी कोर्ट, जनपद हरदोई ने सुनवाई के बाद आरोपी रक्षपाल को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 22 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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Pradeep Pal
Pradeep Palhttps://hdibharat.com
प्रदीप पाल, पिछले छह सालों से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. इस दौरान इन्होंने अलग-अलग कई न्यूज़ पोर्टल्स पर काम किया. मूल रूप से हरदोई के रहने वाले हैं. बिजनेस के साथ ही राजनीति, शिक्षा, मनोरंजन, लाइफस्टाइल और सरकारी योजनाओं की खबरों में ख़ास रूचि है.
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