Hardoi News: बालिका से दुष्कर्म करने वाले दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा उसकी अंतिम सांस तक जारी रहेगी और साथ ही उसे 50 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा, जो पीड़िता को प्रदान किया जाएगा। सितंबर 2023 में हुई इस घटना का फैसला एक साल के भीतर आ गया है।
घटना 29 सितंबर 2023 को सांडी क्षेत्र के सैतियापुर में हुई थी, जब विनोद उर्फ बाबा ने एक बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्र में एक बालिका के साथ दुष्कर्म किया। इस घृणित कृत्य के बाद बालिका की हालत गंभीर हो गई थी। दिनदहाड़े हुई इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी, और लोगों में खौफ व्याप्त हो गया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विनोद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच तेजी से पूरी कर ली।
विशेष लोक अभियोजक अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि 22 दिसंबर 2023 को अदालत में आरोप तय किया गया था। महज आठ महीनों में अदालत ने इस मामले में निर्णय सुना दिया। पैरवीकार संजय कुमार सिंह के प्रयासों से सात महीनों के भीतर सभी गवाहियों को पूरा कर लिया गया। पहली गवाही 8 जनवरी 2024 को और अंतिम गवाही 18 जुलाई 2024 को हुई।
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अदालत ने विनोद उर्फ बाबा, पुत्र रामवीर निवासी सैतियापुर, थाना सांडी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी। इसके साथ ही अदालत ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि सरकार द्वारा संचालित किसी समुचित योजना के तहत पीड़िता को 50 हजार रुपये की अतिरिक्त क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए।
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