हरदोई। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत समय से सूचना और स्पष्टीकरण का आयोग में उत्तर न देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने तीन बीडीओ सहित चार लोगों पर जुर्माना लगाया है।
उन्होंने बीडीओ सहित चार लोगों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए वेतन से वसूल किए जाने के आदेश जारी किए हैं। कहा है कि जुर्माना राशि को राजकोष में जमा कराया जाए।
राज्य सूचना आयुक्त हर्षवर्धन शाही ने आदेश जारी कर कहा है कि सुनवाई के दौरान भी जन सूचना अधिकारियों ने न तो अपीलकर्ता को सूचनाएं प्राप्त कराईं और न ही आयोग में आकर अपना उत्तर दिया है।
आयुक्त ने ब्लॉक बिलग्राम की ग्राम पंचायत बेरूआ निजामपुर रहने वाले सुधीर कुमार सिंह की अपील पर जन सूचना अधिकारी बिलग्राम बीडीओ पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
इसके साथ ही राज्य सूचना आयुक्त ने ब्लॉक कछौना बघौड़ा निवासी शिवकुमार को सूचना न देने पर जनसूचना अधिकारी कछौना बीडीओ पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है।
इसके अलावा राज्य सूचना आयुक्त नगर पाली के मोहल्ला सरायसैफ निवासी रघुवरी सिंह की अपील पर भरखनी बीडीओ पर 25 हजार रुपये और इलाहाबाद के कमलानगर स्टेनली रोड निवासी देवेंद्र कुमार की अपील पर ब्लॉक हरपालपुर की ग्राम पंचायत बाजपुर नकटौरा के ग्राम विकास अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है।
आयुक्त ने आदेश में कहा है कि सभी के वेतन से तीन किस्तों में वसूली की जाएगी। वही मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा राना ने वसूली की जिम्मेदारी डीडीओ को सौंपी है।
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