Hardoi News: हरदोई जिले के परिषदीय स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर काम कर रहे इंचार्ज अध्यापकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जिले के 84 इंचार्ज अध्यापकों को प्रधानाध्यापक के बराबर वेतन देने का आदेश जारी किया है। यह आदेश उन अध्यापकों की याचिका पर दिया गया है, जो लंबे समय से प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन उन्हें अभी तक सहायक अध्यापक के रूप में ही वेतन दिया जा रहा था।
कई स्कूलों में प्रधानाध्यापक के पद खाली होने के कारण सहायक अध्यापक इंचार्ज प्रधानाध्यापक का काम संभाल रहे हैं। इस मामले में इंचार्ज अध्यापक वीर प्रताप सिंह ने टेट मोर्चा के सहयोग से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने कहा था कि वे कई वर्षों से इंचार्ज प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें प्रधानाध्यापक का वेतन नहीं मिल रहा है।
हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई को आदेश दिया है कि वे याचिका दाखिल करने वाले शिक्षकों की इंचार्ज बनने की तिथि से जांच करें और प्रधानाध्यापक के पद का वेतन ब्याज सहित छह सप्ताह के अंदर भुगतान करें। इसके साथ ही इंचार्ज अवधि के एरियर का भी भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।
इस निर्णय से इंचार्ज अध्यापकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। टेट मोर्चा के जिलाध्यक्ष अवनीश यादव और महामंत्री योगेन्द्र यादव ने बताया कि जनपद में जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक पद पर 14 वर्षों से और प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक पद पर 8 वर्षों से पदोन्नति नहीं हुई है।
कई शिक्षक इंचार्ज प्रधानाध्यापक का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सहायक अध्यापक का वेतन मिल रहा है। उन्होंने मांग की कि शासन को शीघ्र ही शिक्षकों की पदोन्नति करनी चाहिए ताकि बच्चों के आरटीई एक्ट के तहत निशुल्क और अनिवार्य मौलिक शिक्षा का अधिकार सुरक्षित रहे।
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