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Hardoi: पूर्व बसपा एमएलसी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश, जाने क्या है पूरा मामला

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हरदोई: बहुजन समाज पार्टी के पूर्व एमएलसी अब्दुल हन्नान की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। लखनऊ के पारिवारिक न्यायालय संख्या-10 के जज ने अब्दुल हन्नान की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। डाक्टर पत्नी ने गुजारा भत्ता के लिए याचिका दायर की थी। इसी मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है।

बताया जा रहा है कि न्यायालय ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था, लेकिन पूर्व एमएलसी अब्दुल हन्नान ने अभी तक गुजारा भत्ता नहीं दिया है। आदेश का पालन न किए जाने के संबंध में पारिवारिक न्यायालय में मास्टर अब्दुल मलिक बनाम अब्दुल हन्नान में दो सितंबर को डीएनए टेस्ट का भी आदेश दिया था।

बताया गया कि इस आदेश के अनुसार 22 सितंबर को लखनऊ सीएमओ के समक्ष पूर्व एमएलसी को डीएनए टेस्ट करवाया जाना था, लेकिन अब्दुल हन्नान डीएनए टेस्ट के लिए नहीं गए। 

इसके बाद गुजारा भत्ता को लेकर दायर याचिका में कोर्ट ने उनकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एक हजार रुपये गुजारा भत्ता न देने पर एमएलसी की लखनऊ की संपत्ति की कुर्क करते हुए 46 हजार रुपये वसूल किए जाएं।

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