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Lucknow News : रेप पीड़िता के 5 महीने के गर्भ को गिराने की अनुमति, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

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लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक रेप पीड़िता के 20 सप्ताह यानि कि 5 महीने से अधिक के गर्भ को गिराने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान व न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश बुधवार को पीड़िता की याचिका पर दिया।

हाईकोर्ट ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के कुलपति को कहा कि वह 24 घंटे के भीतर पीड़िता को भर्ती करें। जरूरी टेस्ट करने के बाद उसका गर्भपात किया जाए।

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याची की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उसके साथ हुई रेप की घटना के संबंध में उन्नाव के पुरवा थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। रेप के कारण उसका गर्भ धारण हो गया है।

इसके पहले हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने केजीएमयू प्रशासन को मेडिकल बोर्ड गठित कर पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण करने का आदेश दिया था। इसकी रिपोर्ट बुधवार को कोर्ट में पेश की गई। इसे पढ़ने के बाद कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार के मामलों में पीड़िता भारी मानसिक सदमे की शिकार हो जाती है। यह सदमा उसके दिल व दिमाग में एक निशान छोड़ जाता है, जो कभी मिट नहीं पाता।

हाईकोर्ट ने कहा कि इस याचिका को लंबित नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि यहां पीड़िता के जीवन का सवाल है। इन टिप्पणियों के साथ केजीएमयू के अधिवक्ता को निर्देश दिया कि वह केजीएमयू के कुलपति को बताएं कि वे 24 घंटों के भीतर कोर्ट के इस आदेश का पालन करें। 

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