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सड़क पर अश्लीलता करना पड़ा भारी, उतरा आशिकी का भूत, आशिक पहुंचा हवालात  

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लखनऊ: हजरतगंज में स्कूटी पर अश्लीलता करने वाले युवती और युवक को पुलिस ने पकड़ लिया है। युवक को गिरफ्तार कर स्कूटी सीज कर दी गई है। प्रभारी निरीक्षक हजरतगंज अखिलेश मिश्रा के मुताबिक यवक विक्की कपड़े की दुकान पर काम करता है। इन दोनों की पहचान करने के लिए 100 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया.

पुलिस की पूछताछ में विक्की ने बताया कि 15 जनवरी की शाम वह लड़की के साथ घूमने निकला था। इसी दौरान हजरतगंज से गुजरते वक्त किसी ने उन दोनों का अश्लीलता करने का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। 

प्रभारी निरीक्षक के अनुसार वीडियो साफ न होने की वजह से युवक की पहचान नहीं हो पा रही थी। इसके बाद 100 सीसीटीवी कैमरे खंगाला गया तब जाकर हजरतगंज से आईटी जाने वाले मार्ग पर देखा तो अश्लीलता करने वाले युवती और युवक की स्कूटी नजर आई। आईटी चौराहे पर गाड़ी नंबर क्लीयर हुआ और फिर युवक की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

विक्की ने बताया कि जहाँ जिस दुकान पर वह कलाम करता है उसी के पास किशोरी के पिता की भी दुकान है। लगभग एक साल पहले किशोरी के पिता का मोबाइल घर पर छूट गया था। उन्होंने विक्की के मोबाइल से अपनी बेटी के नंबर पर कॉल की। इसके बाद विक्की व किशोरी मोबाइल पर बातचीत और सोशल मीडिया पर चैटिंग करने लगे। 

दोस्ती बढ़ने पर लड़की पिता की दुकान पर आने के बहाने उससे मिलने लगी। उसे घर छोड़ने के बहाने विक्की अकसर स्कूटी लेकर निकल जाता था। 15 जनवरी को भी वह उसे घर छोड़ने जा रहा था।

अश्लीलता और आशिकी: आईपीसी की 294 और 279 धाराओं में हुआ मुकदमा

युवक पर आईपीसी की धारा 294 और 279 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. धारा 294 सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता करने या अश्लील गाना बजाने या शब्द बोलने पर लगाई जाती है। इसमें तीन महीने की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। सजा को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही यह जमानती धारा है।

कोई वाहन को सार्वजनिक मार्ग पर जल्दबाजी या लापरवाही से चलाता है। सवारी करता है, जिससे मानव जीवन को संकट हो या किसी व्यक्ति को चोट पहुंचने की संभावना है तो ऐसे व्यक्ति को आईपीसी की धारा 279 के तहत आरोपी बनाया जाता है। इसमें छह महीने की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों भुगतना पड़ सकता है। सजा में बढ़ोतरी हो सकती है।

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