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यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पास, उम्र कैद की सजा का प्रावधान

यूपी विधानसभा में मंगलवार को लव जिहाद से संबंधित एक नया बिल पास किया गया है। इस बिल में दोषियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान है, और कई अपराधों की सजा दोगुनी कर दी गई है। नए कानून में लव जिहाद के तहत कई नए अपराध भी जोड़े गए हैं। यह विधेयक योगी सरकार ने सोमवार को विधानसभा में पेश किया था।

लव जिहाद बिल के प्रमुख प्रावधान

  1. सजा का प्रावधान: दोषी पाए जाने पर 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान है।
  2. एफआईआर का अधिकार: अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामलों में एफआईआर दर्ज करा सकता है।
  3. शिकायत की प्रक्रिया: पहले शिकायत देने के लिए पीड़ित, माता-पिता या भाई-बहन की मौजूदगी जरूरी थी, अब ऐसा नहीं है।
  4. सुनवाई का अधिकार: लव जिहाद के मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे की कोई अदालत नहीं करेगी।
  5. जमानत की प्रक्रिया: लव जिहाद के मामलों में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा।
  6. गैर-जमानती अपराध: सभी अपराधों को गैर-जमानती बनाया गया है।

पूर्व के कानून कैसा था…

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2020 में लव जिहाद के खिलाफ पहला कानून बनाया था। इसके बाद 2021 में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक पारित किया गया, जिसमें 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। इस विधेयक के अनुसार, केवल शादी के लिए किए गए धर्म परिवर्तन को अमान्य माना जाता था।

पुराने कानून के तहत, झूठ बोलकर या धोखा देकर धर्म परिवर्तन कराना अपराध था। यदि कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता था, तो उसे 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को सूचित करना पड़ता था। जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने पर 15 हजार रुपए जुर्माने और 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान था। दलित लड़की से जुड़े मामलों में 25 हजार रुपए जुर्माने और 3 से 10 साल तक की जेल का प्रावधान था।

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