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योगी का बड़ा फैसला: कोरोना महामारी एक्ट में दर्ज केस होंगे वापस, गृह विभाग को निर्देश

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लखनऊ: कोरोना-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम-09 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना महामारी एक्ट के उल्लंघन से जुड़े दर्ज मुकदमों को समाप्त किया जाना चाहिए। गृह विभाग इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

इसके अलावा थाना व सर्किल सहित फील्ड में तैनात अवैध गतिविधियों में संलिप्त, खराब रिकॉर्ड वाले दागी पुलिसकर्मियों की सूची यथाशीघ्र तैयार कर प्रस्तुत की जाए। ऐसे लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की साख खराब करने वाले हैं। सभी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। आज 31 जनपदों में एक भी एक्टिव केस नहीं है, जबकि 21 जिलों में एक-एक एक्टिव केस शेष हैं। विगत 24 घंटे में हुई 01 लाख 73 हजार 377 सैम्पल की टेस्टिंग में 66 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं पाया गया। कुल 13 नए संक्रमित मरीज पाए गए, 07 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए।

वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 159 रह गई है, जबकि 16 लाख 86 हजार 804 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। दूसरे प्रदेशों से आ रहे लोगों की समुचित जांच की जाए। 

प्रदेश में अब तक 10 करोड़ 91 लाख 52 हजार 448 कोविड वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। आठ करोड़ 75 लाख लोगों ने टीके की पहली डोज प्राप्त कर ली है। यह टीकाकरण के लिए पात्र प्रदेश की कुल आबादी के 59 फीसदी से ज्यादा है। 02 करोड़ 16 लाख से अधिक लोगों ने टीके की दोनों डोज प्राप्त कर ली है। दूसरी डोज के लिए पात्र लोगों को समय से टीकाकवर दिया जाए। वैक्सीन की उपलब्धता बनाए रखने के लिए भारत सरकार से सतत संवाद-संपर्क बनाए रखें।

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