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Ankita Murder Case: SIT का खुलासा: अंकिता से संबंध बनाना चाहता था पुलकित

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Ankita Bhandari Murder Case: अंकिता हत्याकांड में SIT ने एक नया खुलासा किया है SIT के अनुसार पुलकित अंकिता को मेहमानों के साथ संबंध बनाने के लिए कहता था, इसके साथ ही एक गेस्ट ने उसे गलत सोच के साथ गले भी लगाया था। इन सब तथ्यों के आधार पर मुकदमे में अब देह व्यापार अधिनियम और आईपीसी की धारा 354 क (गलत निगाह रखना और संबंध बनाने को कहना) धारा जोड़ी है।

आरोपी पुलकित सहित तीनों आरोपी पौड़ी जिला जेल में न्यायिक अभिरक्षा में बंद हैं। 18 सितंबर को अंकिता के वनंत्रा रिजॉर्ट से गायब होने की शिकायत पर राजस्व पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अंकिता जब नहीं मिली तो मामले को रेगुलर पुलिस को सौंप दिया गया।

पुलिस ने 22 सितंबर को मामले में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित और दो मैनेजर अंकित गुप्ता और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने बताया कि उन्होंने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया था। इसके बाद पुलिस ने इस मुकदमे में हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और साक्ष्य छुपाना की धाराएं जोड़ी थीं। 

मेहमान ने भी अंकिता पर संबंध बनाने का डाला था दबाव

इस मामले में अंकिता और उसके दोस्त के बीच बातचीत का एक स्क्रीन शॉट वायरल हुआ था। इसमें उसने दोस्त को बताया था कि पुलकित उस पर ग्राहकों से संबंध बनाने के लिए कहता है। यह भी पता चला है कि एक मेहमान भी वहां पर आया था और नशे की हालत में गले भी लगाया था। इस मेहमान ने भी उस पर संबंध बनाने का दबाव डाला था। 

यही नहीं अंकिता के दोस्त के बयान में यह भी आया कि एक दिन पुलकित ने भी अंकिता से संबंध बनाने की कोशिश की थी। इन सब बयानों और साक्ष्यों पर एसआईटी ने मुकदमे में आईपीसी 354 क और देह व्यापार अधिनियम की धारा जोड़ दी है। 

डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि साक्ष्यों को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया है। लैब से साक्ष्यों की जांच जल्द करने को कहा गया है। ताकि, मुकदमे में जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर ट्रायल शुरू कराया जा सके।

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