वाराणसी: घोसी से बसपा सांसद अतुल राय को दुष्कर्म मामले में बरी कर दिया गया है। विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए सियाराम चौरसिया की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। हालांकि अतुल राय अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे।
बसपा सांसद के अधिवक्ता ने बताया कि अभी लखनऊ में एक मामला और दर्ज है। उसमें जमानत के बाद ही रिहाई हो पाएगी। मुकदमे में सुनवाई के बाद शनिवार को वाराणसी कचहरी परिसर के बाहर अतुल राय समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी।
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तीन साल पुराना यह मामला काफी चर्चित था। बीते साल 16 अगस्त को अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती ने अपने मित्र के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह कर लिया था। उपचार के दौरान बीते साल युवक की 21 और युवती की 24 अगस्त को मौत हो गई थी।
दोनों ने कोर्ट के बाहर फेसबुक पर लाइव वीडियो शेयर करते हुए आत्मघाती कदम उठाया था। लाइव वीडियो में पीड़िता और उसके साथी ने वाराणसी पुलिस के तत्कालीन अफसरों और न्याय व्यवस्था को कोसते हुए यह कदम उठाया था।
बसपा सांसद अतुल राय पर मई 2019 में दर्ज हुआ था दुष्कर्म का मुकदमा
वाराणसी के एक कॉलेज की पूर्व छात्रा व मूल रूप से बलिया की रहने वाली युवती ने बसपा सांसद अतुल राय पर एक मई 2019 को लंका थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें गवाह के तौर पर गाजीपुर के भंवरकोल निवासी एक युवक था।
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