कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पेंशन स्कीम में एक बड़ा बदलाव किया है, जो करोड़ों ग्राहकों को राहत देने वाला है. दरअसल, रिटायरमेंट बॉडी फंड ने 6 महीने से भी कम समय में रिटायर होने वाले अपने ग्राहकों को कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस-95) के तहत जमा राशि निकालने की अनुमति दे दी है.
EPFO: CBT की अपील पर फैसला
पीटीआई के मुताबिक, श्रम मंत्रालय की ओर से ये जानकारी साझा की गई है. इसमें बताया गया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) ने सरकार से जो सिफारिश की उसमें छह महीने से भी कम सेवा अवधि वाले ग्राहकों को अपने ईपीएस खाते से निकासी की सुविधा देना भी शामिल है. देशभर में साढ़े 6 करोड़ से ज्यादा EPFO ग्राहक हैं.
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इसके साथ ही न्यासी मंडल ने 34 वर्षों से अधिक समय से इस योजना का हिस्सा रहे EPFO ग्राहकों को आनुपातिक पेंशन लाभ देने की भी अनुशंसा की गई है. इस सुविधा से पेंशनर्स को रिटायरमेंट लाभ के निर्धारण के समय ज्यादा पेंशन पाने में मदद मिलेगी.
अभी ग्राहकों को थी ये अनुमति
गौरतलब है कि अभी तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के ग्राहकों को 6 महीने से कम की सेवा बाकी रहने पर सिर्फ अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते (Employee’s Provident Fund) में जमा राशि की निकासी की ही अनुमति मिली हुई है. लेकिन रिटायरमेंट बॉडी फंड की ओर से लिए गए इस बड़े फैसले के बाद अब उन ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनकी कुल 6 महीने की ही सेवा बाकी है.
CBT की ओर से सोमवार को हुई 232वीं बैठक में सरकार से सिफारिश की गई कि ईपीएस-95 योजना में कुछ संशोधन कर रिटायर होने वाले EPFO ग्राहकों को पेंशन फंड में जमा राशि निकालने की अनुमति दी जाए. श्रम मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में ईपीएस-95 के तहत जमा राशि निकालने की सिफारिश पर फैसला लिया गया.
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