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3 दिन के अन्दर यू-डायस पोर्टल पर डाटा फीड करें, अन्यथा विद्यालय के मान्यता होगी रद्द

हरदोई/HDI Bharat: बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ विनीता ने बताया है कि शासन के निर्देशानुसार यू-डायस प्लस 2022-23 के डाटा में स्कूल प्रोफाइल एण्ड फैसिलिटी माड्यूल, टीचर माड्यूल तथा स्टूडेन्ट माड्यूल के अन्तर्गत डाटा अपडेशन/इन्ट्री का कार्य विद्यालय स्तर से 30 अप्रैल 2023 तक पूरा करने के निर्देश दिये गये थे।

उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध मे समस्त प्रबन्धकों/प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/इं0प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय की त्रृटि रहित डाटा इन्ट्री पूर्ण किये जाने हेतु अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय से समय-समय पर निर्देश दिये गये है, तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं संकुल शिक्षकों को निर्धारित समय-समय में त्रुटि रहित डाटा इन्ट्री पूर्ण किये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे। साथ ही कई विभागीय पत्रों के माध्यम से चेतावनी कारण बताओं नोटिस भी दी जा चुकी है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ विनीता ने बताया है कि इसके बावजूद भी कई विद्यालयों द्वारा स्टूडेन्ट माड्यूल के अन्तर्गत डाटा अपडेान/इन्ट्री का कार्य या तो अद्यतन अन्तिम रूप मे पूर्ण कर बी0आर0सी0 पर सूचित नही किया गया है, तथा कई विद्यालयों द्वारा स्टूडेन्ट माड्यूल के अन्तर्गत डाटा अपडेान/इन्ट्री का कार्य प्रारम्भ ही नही किया गया.

कई विद्द्यालयों ने अभी यू-डायस पोर्टल पर डाटा नहीं किया अपलोड

जिससे प्रतीत होता है कि इनके द्वारा द्वारा जिस विद्यालय की मान्यता ली गयी है, वर्तमान में उसका संचालन नही किया जा रहा है। जिस कारण से प्रबन्धक/प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/इं0प्रधानाध्यापक विद्यालय में नामांकन न होने से छात्र-छात्राओं का विवरण यू-डायस एस0डी0एस0 पोर्टल पर नही भरा जा रहा है।

इस सम्बन्ध मे उन्होंने सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/इं0प्रधानाध्यापक को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया है, कि यदि आपका विद्यालय संचालित है तो आप अपने विद्यालय के छात्र-छात्राओं का समस्त निर्धारित बिन्दुओं पर डाटा शुद्व रूप मे यू-डायस पोर्टल पर तत्काल फीड कराना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/विलम्ब स्वीकार्य नही है।

यदि 03 दिवसों के भीतर विद्यालयों द्वारा उक्त कार्य पूर्ण नही किया जाता है तो सम्बन्धित विद्यायल को बन्द मानते हु आपके विद्यालय का यू-डायस कोड निरस्त कर विद्यालय के मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही हेतु नियमानुसार प्रारम्भ कर दी जायेगी।

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