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हरदोईः गैर इरादतन हत्या में चार को 10-10 साल जेल, 14 हजार का अर्थदंड

हरदोई। न्यायालय सत्र न्यायाधीश राज कुमार सिंह ने गैर इरादतन हत्या के मामले में चार दोषियों को 10-10 वर्ष के कारावास और 14-14 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

संडीला थाना क्षेत्र के भिठौली निवासी इम्तियाज अली ने 01 नवंबर 2013 को थाने में तहरीर दी थी कि उसके घर के सामने लगे बबूल के पेड़ को गांव के सूबेदार, मेहंदी, चिटरू, मटरू, इदरीश काट रहे थे। उसके पिता आशिक अली तथा भाई कल्लू ने पेड़ काटने से मना किया तो in सभी ने एक राय होकर उसके पिता व भाई को लाठी-डंडों से पीटा।

शोर सुनकर गांव के लोग आ गए और दोनों को बचाया। घटना में उसके पिता के सिर पर गंभीर चोटें आई थीं और वह बेहोश हो गए थे। तहरीर के आधार पर पुलिस ने सूबेदार, मेहंदी, चिटरू, मटरू एवं इदरीश के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की थी।

विवेचना में घायलों एवं गवाहों के बयान लिए गए उसके बाद इम्तियाज के पिता आशिक अली की मृत्यु हो जाने के कारण धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) बढ़ाई गई थी और चारों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। सूबेदार की पहले ही मौत हो चुकी है।

जिसकी सुनवाई यहां कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता सूरज पाल सिंह, सत्येंद्र सिंह ने कहा कि दोषियों ने आशिक अली की पीट पीट कर हत्या कर की थी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज राजकुमार ने गैर इरादतन हत्या मामले के दोषी मेहंदी, चिटरू, मटरू एवं इदरीश को सजा सुनाई है। चारों दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया।

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