हरदोई: अपर सत्र न्यायाधीश दीपक यादव ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
विशेष लोक अभियोजक मनीष श्रीवास्तव के अनुसार 11 अगस्त 2015 को वादी मुकदमा में एफआइआर दर्ज कराई थी, कि वह रिश्तेदारी में गया था। उसकी 14 वर्षीय पुत्री घर पर थी। उसी दौरान आशीष तिवारी निवासी ग्राम बिजगंवा थाना मझिला उसके घर में घुस आया और तमंचे के बल पर उसकी पुत्री से दुष्कर्म किया।
अदालत ने बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और लोक अभियोजक की दलीलों को सुनकर आशीष तिवारी को दोषी माना और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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