हरदोई : अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी सुधाकर ने विवाहिता की हत्या में दोषी पाए गए पति, सास-ससुर को आठ-आठ साल की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता के पीके सिंह के अनुसार गोविद यादव ने दायर वाद में बताया कि उसने अपनी पुत्री ऊषा की शादी दो वर्ष पहले अतरौली के दखिलौल के छन्नू यादव पुत्र रामकुमार यादव के साथ शादी की थी। शादी के बाद से ही दामाद छन्नू यादव व ससुर रामकुमार व सास विशुनादेवी ने कम दहेज का आरोप लगाते हुए उसकी पुत्री को मानसिक प्रताड़ना दी और मारापीटा।
वह 50 हजार रुपये व एक भैंस की मांग कर रहे थे और उसी को लेकर उन लोगों ने उसकी पुत्री की हत्या कर दी। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने मृतका के पति, सास-ससुर को आठ-आठ साल की सजा सुनाई है।
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