Hardoi News: महिला के अपहरण और दुष्कर्म के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश हेमेंद्र कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी मनीष को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 28 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
2014 की घटना, पिता ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट
यह घटना 29 मई 2014 की है। फतेहपुर के थाना हुसैनगंज निवासी मनीष पर आरोप था कि उसने सुबह करीब 5 बजे एक महिला का अपहरण कर उससे दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी बेटी कहीं जा रही थी, तभी रास्ते में मनीष ने उसे रोका और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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अदालत ने पाया दोषी, पीड़िता को मिलेगा 75% जुर्माना
अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद और अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर मनीष को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी पाया। अदालत ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई और 28 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि का 75% हिस्सा पीड़िता को दिए जाने का आदेश भी दिया गया है।
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