होमहरदोईHardoi News: ग्राम पंचायत अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना, जाने वजह

Hardoi News: ग्राम पंचायत अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना, जाने वजह

हरदोई: राज्य सूचना आयुक्त ने अपीलकर्ता को सूचना न देने और भारतीय राज्य सूचना आयुक्त रचना पाल के समक्ष उपस्थित न होना ग्राम पंचायत अधिकारी को भारी पड़ गया. राज्य सूचना आयुक्त ने ग्राम पंचायत अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

आयुक्त ने जुर्माना राशि ग्राम पंचायत अधिकारी (VDO) के वेतन से वसूल करते हुए जमा कराने के आदेश जिला पंचायतराज अधिकारी (डीपीआरओ) को दिए हैं।

राज्य सूचना आयुक्त हर्षवर्धन शाही की ओर से जारी आदेश में कहा है कि अपीलकर्ता ने विकास खंड अहिरोरी की ग्राम पंचायत करीमनगर सैदापुर से जुड़ी जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत मांगी थी। समय से सूचना न दिए जाने पर अपील पर आयोग ने उपस्थित होकर पक्ष रखने की तिथि नियत की थी।

ग्राम पंचायत अधिकारी कौशलेंद्र कुमार भारतीय राज्य सूचना आयुक्त रचना पाल के समक्ष न तो उपस्थित हुए और न ही अपीलकर्ता को जानकारी दी। आयोग के संयुक्त रजिस्ट्रार ने जुर्माना राशि वसूल करते हुए आयोग के पक्ष में जमा कराए जाने का आदेश जारी किया है।

spot_img
- Advertisment -

ताज़ा ख़बरें