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Hardoi News: 8 साल पहले हुई हत्या के मामले में 6 अभियुक्तों को आजीवन कारावास

Hardoi News: हरदोई जिले के सांडी थाना क्षेत्र के बखरिया गांव में लगभग आठ साल पहले राम सागर की हत्या की गुत्थी को अब सुलझा लिया गया है। इस हत्या के पीछे 13 बीघा कृषि योग्य भूमि का विवाद था, जिसे मृतक राम सागर के पिता ने उनकी पत्नी सोनी के नाम कर दिया था। यह फैसला मृतक के भाई और अन्य परिजनों को नागवार गुज़रा, जिसके परिणामस्वरूप यह घटना घटी।

हत्या के आरोप में राम सागर के भाई और भतीजे समेत आठ लोगों को आरोपी बनाया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियुक्तों ने कई बचाव के तर्क पेश किए, लेकिन न्यायालय ने इन्हें खारिज कर दिया। कुल 197 पेशियों के बाद इस केस में निर्णय आया है। जून 2016 में राम सागर की लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई थी।



अभियुक्तों ने अदालत में दावा किया कि घटना के दिन वे नोएडा के एक होटल में काम कर रहे थे, लेकिन जांच में उस होटल का कोई अस्तित्व नहीं पाया गया। इस पर न्यायालय ने होटल के मालिक को तलब किया, मगर पुलिस को मौके पर न होटल मिला और न ही उसका प्रोपराइटर।

अदालत ने इस मामले में गोवर्धन, उनके पुत्र अनिल, कमलेश, ज्ञान सिंह, पृथ्वीराज और राम सहाय को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जिसे अदा न करने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुर्माने की आधी राशि मृतक के पुत्र को दी जाएगी।

राम सागर की हत्या के बाद पुलिस ने गोवर्धन, अनिल, चंद्रप्रकाश और राम सहाय के खिलाफ 24 सितंबर 2016 को आरोप पत्र दाखिल किया था, जबकि पृथ्वीराज, कमलेश और ज्ञान सिंह के खिलाफ 16 जनवरी 2017 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था। सुनवाई के दौरान चंद्रप्रकाश की मौत हो गई और छविराम का नाम विवेचना के दौरान हटा दिया गया था।

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