Hardoi News: हरदोई में चार साल पुराने आठ वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी मामा को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सख्त टिप्पड़ी की और कहा कि दोषी पीड़िता बच्ची का रिश्ते में मामा लगता है और हिंदू सभ्यता में मामा के दिए हुए शगुन से ही भांजी की शादी होती है और उसी मामा ने भांजी के साथ ऐसा घिनौना कृत्य कर सामाजिक व पारिवारिक मूल्यों को तार-तार कर दिया है।
बता दें हरदोई जिले के बेनीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव रहने वाले युवक ने 15 जून 2020 को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 14 जून की रात उसके गांव में शादी समारोह था। शादी समारोह में उनकी 8 साल की भांजी भी गई थी। उसी दौरान दूर के रिश्ते में मामा लगने वाला एक युवक उनकी भांजी को खाना खिलाने के बहाने एक बाग में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी मामा ने बच्ची का मुंह दबाकर उसे जान से मारने की धमकी भी दी।
आजीवन कारावास की सजा
पुलिस ने सगे मामा की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाहों को पेश किया गया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला जज श्रद्धा तिवारी ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी। जुर्माने की पूरी रकम बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को भी देने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं।
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