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Hardoi News: 2 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म करने वाले भाई को उम्रकैद, जज ने कहा, ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का हक़ नहीं

Hardoi News: हरदोई में एक मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है। मामले को लेकर पॉक्सो कोर्ट की जज श्रद्धा तिवारी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 2 वर्ष के बच्चे सिर्फ प्रेम और अधिक प्रेम के हकदार हैं, न कि कुकृत्य के।

जज ने कहा समाज में नवदुर्गा में बच्चियों की पूजा करके आशीर्वाद लिया जाता है। दोष सिद्ध अभियुक्त ने भाई जैसे पवित्र रिश्ते की सभी सीमाओं को तोड़ते हुए घिनौना शर्मनाक कर देने वाला कृत्य किया। अभियुक्त अशोक को समाज में रहने का हक नहीं है।

जाने पूरा मामला

मामले की पैरवी कर रहे एडीजीसी अमित शुक्ला के अनुसार थाना बेनीगंज में एक मुकदमा दर्ज किया गया। जिसमें बताया गया कि 4 नंवबर 2020 की शाम लगभग 7 बजे दो वर्षीय बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। तभी गांव का ही रहने वाला अशोक जो बच्ची का रिश्ते में भाई है। बच्ची को बिस्कुट का लालच देकर गोद में उठाकर ले गया।

इसके बाद अशोक ने गांव के पूरब राजा राम के आम के बाग में ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। जब काफी देर तक बच्ची घर नहीं पहुंची, तो परिजन उसे खोजते हुए घटनास्थल पर पहुंचे। अशोक बच्ची को छोड़कर फरार हो गया था।

इस मामले में 7 गवाहों ने अपनी गवाही दी। जिसमें डॉक्टर श्वेता तिवारी की गवाही मुख्य रही। क्योंकि उन्होंने बताया कि बच्ची के हाइमन मौजूद नहीं था। जिससे बलात्कार होने की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता।

जबकि मुकदमे के दौरान पीड़िता और उसकी मां ने मुख्य परीक्षा में घटना होने से इनकार कर दिया था। लेकिन डॉक्टर की जांच और गवाही मुकदमे में अहम रही। जिससे आरोपी को सजा हुई। मुकदमे में पहरोकर कांस्टेबल सिकंदर ने पुलिस की तरफ से पैरवी की है।

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Pradeep Pal
Pradeep Palhttps://hdibharat.com
प्रदीप पाल, पिछले छह सालों से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. इस दौरान इन्होंने अलग-अलग कई न्यूज़ पोर्टल्स पर काम किया. मूल रूप से हरदोई के रहने वाले हैं. बिजनेस के साथ ही राजनीति, शिक्षा, मनोरंजन, लाइफस्टाइल और सरकारी योजनाओं की खबरों में ख़ास रूचि है.

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