Hardoi News: 13 वर्ष पुराने फिरौती के लिए किडनैपिंग करने के बाद एक बच्चे की हत्या के मामले में जिला न्याधीश राजकुमार सिंह ने एक युवक को दोषी करार दिया है। इसके साथ ही अभियुक्त 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
कोतवाली शहर क्षेत्र के मोहल्ला गिप्सनगंज रहने वाले मुजाहिद ने 27 जनवरी 2011 को कोतवाली शहर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया था कि उसका 11 वर्षीय पुत्र फैज 26 जनवरी को दिन में लगभग एक बजे दोस्तों के साथ प्रदर्शनी देखने गया था। देर रात तक वापस न आने पर उसकी तलाश की थी। उसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी।
विवेचना के बाद कोतवाली शहर क्षेत्र के पैनीपुरवा रहने वाले अल्ताफ का नाम सामने आया था। अल्ताफ ने फिरौती के लिए बच्चे का अपहरण किया फिरौती न मिलने पर फैज की हत्या कर दी थी। पुलिस ने फिरौती के लिए अपहरण व हत्या की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। पूरी मामले की सुनवाई पूरी कर जिला जज राजकुमार सिंह ने अल्ताफ को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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