Hardoi News: हरदोई जिले में नाबालिग लड़की से एक युवक को अपने साथी के साथ मिलकर दुष्कर्म और हत्या के मामले में अपर जिला जज मोहम्मद नसीम ने दोषी मानते हुए उसे आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सुरसा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 19 अगस्त 2015 को सुरसा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट बताया था कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री दोपहर लगभग एक बजे अपने पिता की दवा लेने सेमरा चौराहे गई थी। घर वापस न लौटने पर परिजनों ने तलाश की थी।
इसी दौरान पड़ोस के खेत में मौजूद एक व्यक्ति ने बताया कि करीब दो बजे उसने किशोरी को घर जाते देखा था। किशोरी के पीछे गांव का मुकेश एक किशोर के साथ जा रहा था। परिजनों ने जब गहनता से तलाश की तो किशोरी का शव ज्वार के खेत में मिला था। पिता ने दुष्कर्म कर हत्या किए जाने की आशंका जताई थी।
पुलिस ने हत्या व साक्ष्य छिपाने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। इसके बाद पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म की धारा बढ़ाई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने मुकेश व एक बाल अपचारी के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, हत्या, पॉक्सो व (एससी/एसटी) की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि दोषी ने नाबालिग के साथ पहले सामूहिक दुष्कर्म किया फिर साक्ष्य छिपाने के लिए नाबालिग की हत्या कर दी थी। अपर जिला जज मोहम्मद नसीम ने मुकेश को आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है।
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