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 हरदोई: हत्या के मामले सगे भाइयों समेत चार को उम्रकैद की सजा, 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

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हरदोई: कोर्ट के सत्र न्यायाधीश राजकुमार सिंह ने हत्या के मामले में सगे भाइयों समेत चार को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 25 से 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की अदायगी न करने की स्थिति में दोषियों को छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना टड़ियावा के गांव बर्रा सरायं निवासी राजकुमार की 25 अक्तूबर 2014 को बांके से हत्या हुई थी। इस मामले में मृतक की पत्नी सुशीला की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।

मृतक की पत्नी सुशीला ने बताया था कि उसके पति राजकुमार बाजार गए थे। बाजार से लौटते समय गांव से कुछ दूर पहले सड़क पर गांव के ही श्याम किशोर और राम किशोर ने गांव के सुबोध कुमार,अखिलेश और जंग बहादुरगंज थाना पसगवां निवासी बबलू ने घेरकर उसके पति की हत्या कर दी थी।

सुशीला ने बताया था हत्या कर भागते समय आरोपियों को मुकेश, सुनील तथा उसने देखा था। राम किशोर ने जिस बाकें से उसके पति की हत्या करी थी वह उसके हाथ में था।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर पांच आरोपियों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने विवेचना करने के बाद चार आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी।पुलिस की जाँच में जंग बहादुरगंज निवासी बबलू की संलिप्तता न मिलने पर पुलिस ने चार्ज शीट से उसका नाम हटा दिया था।

अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता सूरज पाल सिंह, सत्येंद्र सिंह ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय सुनाया है । सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों को जेल भेज दिया गया है।

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