Lakhimpur Kheri News: लखीमपुर के मितौली तहसील में तैनात परगना औरंगाबाद क्षेत्र के कानूनगो को जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई कानूनगो पर पैमाइश के नाम पर अवैध वसूली करने के आरोपों के बाद की गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। जांच में लेखपाल को निर्दोष पाया गया है।
किसान ब्रजेश कुमार ने 29 जुलाई को जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र सौंपते हुए क्षेत्रीय कानूनगो राजकुमार मौर्या और लेखपाल जीवन लाल पर पैमाइश के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाया था। किसान ने आरोप लगाया कि कानूनगो ने उसके खेत की गलत पैमाइश की और इसके बदले पैसे की मांग की। उसने एक वीडियो भी वायरल किया, जिसमें कानूनगो द्वारा पैसे की मांग की जा रही थी।
किसान का आरोप था कि गाटा संख्या 34 की 0.542 हैक्टेयर भूमि पर एक ट्यूबवेल कनेक्शन चल रहा था, जिसमें पक्का कुआँ और टीन शेड भी था। पड़ोसी किसान राजकुमार और अरुण कुमार ने इस भूमि को चकमार्ग में शामिल करने की कोशिश की। जब पैमाइश की गई, तो ट्यूबवेल वाली भूमि ब्रजेश के खेत में पाई गई। इसके बावजूद, कानूनगो और लेखपाल ने इसे अवैध बताकर 35 हजार रुपये की मांग की। किसान ने 10 हजार रुपये लेखपाल और 15 हजार रुपये कानूनगो को दिए थे।
जांच के दौरान, एसडीएम मितौली विनीत उपाध्याय ने बताया कि कानूनगो राजकुमार मौर्या दोषी पाए गए हैं और उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। वहीं, लेखपाल के खिलाफ लगे आरोपों के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं, जिससे उन्हें निर्दोष साबित किया गया है।
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