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महिला की हत्या के मामले में युवक को उम्रकैद, 6 हजार का जुर्माना भी लगा

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लखीमपुर खीरी: महिला की गला दबाकर हत्या के मामले में एडीजे सुनील वर्मा ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 6000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

एडीजीसी शिवगोविंद राठौर ने बताया कि कोतवाली सदर के ग्राम लाहौरीनगर में एक खेत के पास 6 अप्रैल 2021 को एक महिला का संदिग्ध अवस्था में शव बरामद हुआ था। जाँच में पता चला कि महिला का नाम जनतीरा देवी है।

महिला की बेटी नीतू और दामाद गोला थाने के ग्राम भुड़वारा में रहते हैं। बेटी नीतू ने बताया कि मां उसके साथ ही रहती थी। एक अप्रैल 2021 को भिखनापुर में रहने वाली बहन जमुना देवी से मिलने की बात कहते हुए घर से निकली थी। उसके बाद महिला की हत्या कर दी गयी थी.

पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद ग्राम मछैदिया कोतवाली सदर रहने वाले संजय भार्गव को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मोबाइल और सिम भी उसके पास से बरामद किया था। अदालती सुनवाई के बाद बृहस्पतिवार को एडीजे सुनील वर्मा ने हत्यारोपी संजय भार्गव को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 6 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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