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Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana: अब बेटियों की शादी के लिए मिलेंगे 51,000 रुपये

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana: देश में गरीबी का बढ़ता प्रभाव और महंगाई के चलते गरीब परिवारों के लिए अपनी बेटियों की शादी करना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद देने के लिए “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना” का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार गरीब परिवारों को ₹51,000 की सहायता राशि प्रदान करती है, जिससे वे बिना किसी वित्तीय तनाव के अपनी बेटियों का विवाह कर सकें।

क्या है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना?

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक सामाजिक कल्याण योजना है। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की बेटियों के विवाह के समय उन्हें आर्थिक सहायता देना है। योजना के तहत योग्य लाभार्थियों को अलग-अलग किस्तों में कुल ₹51,000 की राशि दी जाती है। इसमें विवाह संस्कार, गृहस्थी के आवश्यक सामान और सामूहिक विवाह आयोजन की तैयारी के लिए सहायता राशि शामिल होती है।



योजना की धनराशि का वितरण

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के तहत दी जाने वाली राशि को तीन भागों में विभाजित किया जाता है:

  1. ₹43,000 गृहस्थी के आवश्यक सामान और शादी की अन्य तैयारियों के लिए।
  2. ₹5,000 विवाह संस्कार में लगने वाली सामग्री के लिए।
  3. ₹3,000 सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तैयारी के लिए।

योजना का लाभ कौन ले सकता है?

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana का लाभ मध्य प्रदेश के गरीब परिवारों की बेटियां उठा सकती हैं। योजना के तहत केवल उन परिवारों की बेटियों को सहायता दी जाएगी, जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन कर रहे हैं और जिनके पास BPL राशन कार्ड है। साथ ही, तलाकशुदा और विधवा महिलाएं, जो पुनर्विवाह करना चाहती हैं, वे भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकती हैं।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए पात्रता मापदंड

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता को निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करना आवश्यक है:

  • आवेदक बेटी की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • योजना के तहत केवल BPL राशन कार्ड धारक महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं।
  • आवेदिका और उसका परिवार मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक के परिवार में से कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
  • तलाकशुदा या विधवा महिलाएं, जो पुनर्विवाह करना चाहती हैं, वे भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • BPL राशन कार्ड
  • बैंक खाता पासबुक
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana: आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है। इच्छुक महिलाएं निम्नलिखित चरणों का पालन करके योजना में आवेदन कर सकती हैं:

  1. योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
  2. होम पेज पर उपलब्ध “पंजीकरण फार्म” के विकल्प पर क्लिक करें।
  3. मांगी गई सभी जानकारी सही-सही दर्ज करें।
  4. आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
  5. फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा।

योजना का उद्देश्य और लाभ

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी बेटियों की शादी बिना किसी कर्ज के कर सकें। इसके अलावा, यह योजना विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को पुनर्विवाह का अवसर प्रदान करके उन्हें समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर देती है।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार का प्रयास है कि गरीबी के कारण कोई भी बेटी बिना शादी के न रह जाए और उन्हें समाज में एक बेहतर जीवन जीने का अवसर मिले।

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