Shahjahanpur News: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनोज कुमार सिद्धू ने बालक से दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला 6 जनवरी 2018 का है, जब वादी के बाबा ने खुटार थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि दोपहर दो बजे उनका 12 वर्षीय पोता खेत में गया था। उसी दौरान अमरीश नामक व्यक्ति उसके खेत पर आया और पोते का मुंह दबाकर गन्ने के खेत में ले गया, जहां उसने बालक के साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने वादी की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया था। अदालत में मुकदमे के दौरान गवाहों के बयान और विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार सिंह के तर्कों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने अमरीश को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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