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अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता हुई रद्द, स्वार विधानसभा सीट को रिक्त घोषित, जाने वजह

समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। यूपी विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम खान की स्वार विधानसभा सीट को रिक्त घोषित किया है।

बता दें कि 15 साल पुराने छजलैट प्रकरण में सपा नेता आजम खां और उनके बेटे सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खान को अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इनके अलावा इस मामले में अन्य सात आरोपी सबूतों के अभाव में दोष मुक्त कर दिए गए।



अब्दुल्ला आजम खान और छजलैट प्रकरण ?

2-08-2008 आजम खां अपने परिवार के साथ मुजफ्फरनगर में एक प्रोग्राम में शामिल होने जा रहे थे। छजलैट थाने के सामने वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने आजम खां की गाड़ी रुकवा ली थी। इसके विरोध में आजम खां और उनके बेटे स्वार-टांडा विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम सड़क पर धरने पर बैठ गए थे।

इसकी सूचना मिलने पर आसपास के जनपदों से सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। आरोप है कि आम जनता को उकसा कर सड़क जाम करते हुए बवाल किया था और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की थी।

इस मामले में रामपुर के पूर्व विधायक आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, मुरादाबाद देहात विधान सभा क्षेत्र से पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी, बिजनौर की नूरपुर विधानसभा सीट के पूर्व विधायक नईम ऊल हसन, नगीना से सपा विधायक मनोज पारस, अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली, राजेश यादव, डीपी यादव, पूर्व महानगर अध्यक्ष राजकुमार प्रजापति को आरोपी बनाया गया था।

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