हरदोई: जिलाधिकारी ने पुलिस और सहायक अभियोजन अधिकारी की आख्या पर दो सगे भाइयों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। इसमें से एक व्यक्ति के पास बंदूक और दूसरे भाई के पास राइफल है।
जिलाधिकारी ने अतरौली कोतवाली पुलिस को आदेश दिया कि दोनों के शस्त्र और लाइसेंस जब्त करते हुए पुलिस अधीक्षक के माध्यम से प्रभारी अधिकारी शस्त्र को इसकी रिपोर्ट प्राप्त कराएं।
डीएम न्यायालय को पुलिस अधीक्षक के जरिये अतरौली पुलिस ने रिपोर्ट भेजी थी। रिपोर्ट में कहा गया का कि हर्रैया के मजरा मदारपुर रहने वाले नरेंद्र पुत्र बजरंग के पास राइफल का लाइसेंस संख्या-7215 और नरेंद्र के सगे भाई महेश्वर के पास एकनाली बंदूक का लाइसेंस संख्या-7206 है। इसे निरस्त कर दिया जाए।
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इस मामले में एपीओ ने भी दोनों भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को दी। इन रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने दोनों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए।
जिलाधिकारी ने यह निर्णय आयुध अधिनियम की धारा 17-3-डी के तहत लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन पर फैसला सुनाया है। उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि दोनों के खिलाफ अतरौली कोतवाली में आपराधिक मुकदमा दर्ज है। लाइसेंसी शस्त्र के दुरुपयोग की आशंका है। कहा है कि दोनों के शस्त्र और लाइसेंस जब्त करते हुए उन्हें मालखाना में जमा कराया जाए।
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