Barabanki News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फर्जी प्लाट और फ्लैट के नाम पर ठगी करने वाली बिल्डर कंपनी के खिलाफ बाराबंकी पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। जालसाज अरविंद पांडेय की इंदिरानगर स्थित दो मंजिला मकान समेत 5 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति को पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस कार्रवाई को डीएम सत्येंद्र कुमार के निर्देश पर, शहर कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अंजाम दिया।
एसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि संगठित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत इस ठग की संपत्ति जब्त की गई है। अरविंद पांडेय, त्रिभुवन नारायन पांडेय और आलोक कुमार चौबे, जो आजमगढ़ जिले के निवासी है, ने लखनऊ के गोमती नगर में ए.टी. ग्लान्स इंस्फ्राट्रक्चर और टी.एस.एन. ग्लास इन्फ्राटेक प्रा. लि. नामक कंपनियों के माध्यम से लोगों को फर्जी आवासीय प्लाट और फ्लैट का लालच देकर उनकी मेहनत की कमाई हड़प ली। पिछले 12-15 वर्षों से यह गिरोह इस ठगी को अंजाम दे रहा था।
पुलिस की जांच में सामने आया कि इन आरोपियों ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्लाट और जमीन बेचकर अवैध रूप से करोड़ों की संपत्ति अपने और अपने परिजनों के नाम कर ली। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में, देवा और नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों की लखनऊ में 6 करोड़ 95 लाख रुपये की अवैध संपत्ति चिन्हित की थी। इससे पहले गिरोह के सरगना त्रिभुवन नारायन पांडेय और सक्रिय सदस्य आलोक कुमार चौबे की 1 करोड़ 75 लाख रुपये की संपत्ति पहले ही कुर्क की जा चुकी है।
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रविवार को, डीएम के निर्देश पर नगर कोतवाली और कमिश्नरेट लखनऊ की संयुक्त पुलिस टीम ने इंदिरानगर के प्रियदर्शनी नगर में स्थित अरविंद पांडेय की पत्नी के नाम पर दर्ज दो मंजिला मकान और भूखंड (कीमत 5 करोड़ 20 लाख रुपये) को ढोल-नगाड़े के साथ मुनादी कर ताला लगाकर जब्त कर लिया। एसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि अरविंद पांडेय के खिलाफ लखनऊ और बाराबंकी के विभिन्न थानों में करीब एक दर्जन से अधिक अपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
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