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सरकार का चाइनीज ऐप्स पर बड़ा एक्शन, 232 ऐप्स पर लगाया प्रतिबन्ध, जाने क्या है वजह?

भारत सरकार ने लोन और बेटिंग वाले लगभग 100 से ज्यादा चाइनीज ऐप्स को बैन किया है. इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन ऐप्स बैन किया है. भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले 138 बेटिंग चाइनीज ऐप्स और 94 लोन देने वाले ऐप्स को भारत सरकार ने बैन किया है. 

चीन से सम्बन्ध

बैन की गयी इन ऐप्स को लेकर बताया जा रहा है कि इनका संबंध चीन से था. मिली जानकारी के अनुसार इन चाइनीज ऐप्स को इमरजेंसी और अर्जेंट ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है. कुल 232 ऐप्स बैन किए गए हैं. इन ऐप्स को आईटी एक्ट के सेक्शन 69 के तहत बैन किया गया है.

बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने इसके बारे में इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को जानकारी दी थी. जिसके बाद इन ऐप्स पर बैन करने की कार्रवाई की गई. रिपोर्ट में बताया गया है कि ये सभी ऐप्स देश की सुरक्षा के लिए खतरा थे. 

वेबसाइटों पर चाइनीज ऐप्स अभी भी है उपलब्ध

ज्यादातर यह ऐप्स फ़ोन में डाउनलोड के लिए प्ले स्टोर पर नहीं है लेकिन रिपोर्ट में बताया गया है कि बेटिंग ऐप्स और गेम्स को थर्ड पार्टी लिंक या वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है. कई ऐप्स को ऑनलाइन सीधे सोशल मीडिया साइट्स से भी खेला जा सकता है. 

बताया गया है इसमें से कई चाइनीज ऐप्स क्रिप्टोकरेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ इंफोर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग या MIB ने बताया है कि भारत के ज्यादातर हिस्सों में बेटिंग और गेम्बलिंग गैर-कानूनी है. इसका ऐड करना भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 और आईटी रूल 2021 के तहत बैन है. 

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